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गोवा नाइट क्लब आगजनी की घटना के मद्देनजर : पब, नाइट क्लब और रेस्तरां में पटाखों और इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी पर प्रतिबंध

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गोवा के एक नाइट क्लब में हुई आगजनी की घटना के मद्देनजरराज्य सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी होटलों, पबोंनाइट क्लबों और रेस्तरां में पटाखों और इसी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार, गोवा भर के होटलों, पबोंनाइट क्लबों और रेस्तरां में पारंपरिक पटाखों, इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी और आग से संबंधित प्रदर्शनों या अग्नि खेलों का उपयोग अब प्रतिबंधित है। इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और पर्यटन के चरम मौसम के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है।मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज पर्यटन क्षेत्र में हाल ही में व्याप्त चिंता और अशांति को देखते हुए मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक गोवा के पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और भविष्य के लिए तैयार सुदृढ़ तंत्र लागू करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी।बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है कि बिर्च, अरपोरा में लगी आग जैसी घटनाएं दोबारा न हों। उन्होंने सभी विभागों और पर्यटन हितधारकों को निर्देश दिया कि वे कड़े निवारक उपाय लागू करें और समन्वय को मजबूत करें क्योंकि गोवा वर्ष के सबसे व्यस्त समय की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समुद्र तटों, जलप्रपात क्षेत्रों और अधिक पर्यटक संख्या वाले क्षेत्रों सहित सभी संभावित संवेदनशील स्थानों की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए और केवल लाइसेंस प्राप्त और अनुपालन करने वाले प्रतिष्ठानों को ही कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।


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