Home छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होंगे 10 प्रतिशत भूखण्ड

औद्योगिक क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होंगे 10 प्रतिशत भूखण्ड

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य में धान उपार्जन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।


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