नई दिल्ली। वर्ष 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के हमले के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि गरीबों को पेंशन मिले। कांग्रेस गरीबों को अपने ऊपर आश्रित रखना चाहती है ताकि वंशवाद की राजनीति चलती रहे। रमेश ने एक्स हैंडल पर एपीवाई को लचर तरीके से डिजाइन की गई स्कीम बताया।
बैंक कर्मी कर रहे अपना कोटा पूरा
उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि इस स्कीम से जुड़े एक तिहाई लोगों से उनसे सही तरीके सहमति नहीं ली गई और बैंक कर्मचारियों ने अपना कोटा पूरा करने के लिए उन्हें इस स्कीम से जोड़ दिया। रमेश ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा इस स्कीम से जुड़े 83 प्रतिशत लाभार्थियों ने पेंशन के सबसे न्यूनतम स्लैब 1000 रुपए प्रतिमाह को चुना है।
कांग्रेस को वंशवाद की चिंता
सीतारमण ने रमेश के इन आरोपों के जवाब में एक्स पर कहा कि एपीवाई स्कीम गरीबों को ध्यान में रखकर भारत सरकार की सब्सिडी से चलाई जा रही है। सरकार यह सब्सिडी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को देती है ताकि पेंशनर्स के रिटर्न की कमी को पूरा किया जा सके। ऐसे में अगर पेंशन के अधिकतम स्लैब (5000 रुपए प्रतिमाह) में अधिक लोग होते तब यह आश्चर्य की बात होती। कांग्रेस के वंशज और उनके कृपापात्र को हमेशा शायद अभिजात लोगों की चिंता रहती है, इसलिए उन्हें कम स्लैब में अधिक लोगों के जुड़ने से आश्चर्य हो रहा है।
अटल पेंशन स्कीम से छह करोड़ लोग जुड़े
वित्त मंत्री ने एक्स हैंडल पर लिखा कि एसबीआइ के पूर्व चेयरमैन आरके तलवार को इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस वंश के प्रिय पात्र को लोन देने से मना कर दिया था। अटल पेंशन स्कीम से जुड़े लोगों के योगदान पर निवेश रिटर्न अगर अधिक मिलेगा तो उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी। पिछले नौ सालों में अटल पेंशन स्कीम से छह करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल-दिसंबर के बीच इस स्कीम से 79 लाख लोग जुड़े हैं।
क्या है अटल पेंशन योजना
इस स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए तो अधिकतम 5000 रुपए प्रतिमाह की है। 18 साल की उम्र के बाद इस स्कीम से जुड़ा जा सकता है। 19-60 साल तक प्रतिमाह 228 रुपए जमा करने पर 60 साल के बाद जींद रहने तक प्रतिमाह 5000 रुपए पेंशन मिलेगी। एक हजार रुपए की पेंशन के लिए 19-60 साल तक प्रतिमाह सिर्फ 46 रुपए जमा करना है। लाभार्थी के निधन होने पर उसकी पत्नी को पेंशन का लाभ मिलेगा। 60 साल से पहले निधन होने पर पत्नी या बच्चे जमा रकम प्राप्त भी कर सकते हैं।