बिलासपुर.
ध्वनि प्रदूषण को लेकर चल रही जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत राज्य शासन द्वारा गठित समिति को ही सभी मामलों की जांच और निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगले महीने फरवरी के दूसरे सप्ताह में फिर से सुनवाई होगी।इससे पहले नागरिक संघर्ष समिति रायपुर और अन्य नागरिकों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस दौरान त्योहारों और शादी समारोहों के दौरान डीजे द्वारा तेज आवाज में बजाए जाने वाले संगीत का मुद्दा उठाया गया था।