कैबिनेट की मंजूरी के बाद गुरुवार को निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश किया। यह विधेयक, जो आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है। यह कानूनी भाषा को भी सरल बनाएगा ताकि करदाता प्रावधानों को आसानी से समझ सकें। विधेयक में नए कर नहीं लगाए जाएंगे। इसके बजाय, यह कर कानूनों को सरल बनाने, कानूनी जटिलताओं को कम करने और करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।