सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम आज (8 अप्रैल) से लागू हो गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 8 अप्रैल, 2025 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि के रूप में नियुक्त करती है।
शनिवार (5 मार्च) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे इस सप्ताह की शुरुआत में संसद ने पारित किया था। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, “संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 5 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, और इसे आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025।” विधेयक को 4 अप्रैल की मध्यरात्रि के बाद राज्यसभा में 128 सदस्यों ने पक्ष में और 95 ने विरोध में मतदान करके पारित किया। इसे 3 अप्रैल की मध्यरात्रि के बाद लोकसभा में पारित किया गया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया।