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कुत्ते के काटने पर अब मालिक देगा 5,000 रुपये जुर्माना…

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छत्‍तीसगढ़ के बागोड़ गांव में लागू हुआ सख्त नियम

कांकेर.

जिले के ग्राम बागोड़ में पालतू और आवारा कुत्तों के आतंक से तंग आकर ग्रामीणों ने सख्त फैसला लिया है। अब अगर किसी का पालतू कुत्ता किसी राहगीर, बच्चे या ग्रामीण को काटता है तो कुत्ते के मालिक से 5,000 रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा।

पिछले कुछ महीनों में गांव में कुत्तों के काटने की 4 से 5 घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे ताजा मामला 10 जुलाई का है जब एक पालतू कुत्ते ने वार्ड पंच की 8 साल की बेटी और अगले दिन एक अन्य महिला को काट लिया।

15 दिन पहले एक कुत्ते ने बुजुर्ग और 10 साल के बच्चे को घायल किया था। जांच में वह कुत्ता रेबीज संक्रमित पाया गया, जिससे पूरे गांव में दहशत फैल गई।

ग्रामीणों का कहना है कि कई लोग अपने पालतू कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं। इसके कारण बच्चे और बुजुर्ग डर से रास्ता बदलने को मजबूर हैं।

ग्रामसभा में बने 3 नियम

घटनाओं को देखते हुए बुलाई गई बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिए गए।

सभी पशुपालक अपने कुत्तों को घर में बांधकर रखें। कुत्तों का समय-समय पर टीकाकरण अनिवार्य होगा। अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो मालिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

पशु विभाग ने चलाया टीकाकरण अभियान

निर्णय के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम गांव पहुंची और करीब 7 से 9 कुत्तों का एंटी-रेबीज टीका लगाया।

डॉ. धर्मेंद्र कुर्रे, पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा रेबीज एक खतरनाक वायरस जनित बीमारी है। अगर संक्रमित कुत्ता किसी इंसान या जानवर को काटता है तो उसे रेबीज हो सकता है। बचाव का एकमात्र उपाय समय पर टीकाकरण और इलाज है। ग्रामीणों का यह निर्णय जागरूकता की दिशा में अच्छा कदम है।

ग्राम के स्थानीय निवासियों ने कहा कि अब तक 4-5 लोग कुत्तों का शिकार बन चुके हैं। नए नियम से पशुपालक जिम्मेदार बनेंगे और ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में नियमित टीकाकरण कैंप लगाए जाएं ताकि सभी कुत्तों का वैक्सीनेशन हो सके।