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सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध हेतु आदेश जारी

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भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा सिंल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने संबंधी अधिसूचना 12 अगस्त 2021 को पारित किया गया है। जिसके प्रावधान अनुसार अधिसूचना में निम्नलिखित सिंगल यूज प्लास्टिक आईटम के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 01 जुलाई 2022 से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माेकाल) की सजावटी सामग्री, प्लेटें, कप, गिलास, कांटे चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइकॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि को बन्द किया जाये। तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के प्रतिबंध आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए ।


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