वेजकैबिनेट (CM Cabinet Baithak) ने ये फैसला किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति के अनुसार अब अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति उद्योगपति कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उसे औद्योगिक क्षेत्र में एक रुपए किराए में नि:शुल्क जमीन दी जाएगी.
इसी तरह नगर निगम क्षेत्र की जमीन आरडीए को एक रुपए स्क्वायर फीट में कि दर पर देने का फैसला लिया गया है.
इसके दौरान 161 एकड़ जमीन आरडीए को दी जाएगी.
किसानों की बारदाने की कीमत 18रू. से बढ़कर 25रू. कि गई है. (CM Cabinet Baithak ) वहीँ खाद्यान और पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का अगृत राशन दिया जाएगा.
साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं कि बसों में 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक दिया जायेगा टैक्स छूट और साथ ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए बस्तर सरगुजा संभाग और पूर्वा जिले में स्थापित निवासी होने के शर्त में छूट दी गई है.
इसके अलावा आबकारी उपनिरक्षको कि भर्ती में आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है.
इसके अलावा अन्य फैसलों में राइसमिलर्स की कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 40रू. से बढ़ाकर 120रू. कर दी गई है.
वहीं कुलपति के सेवानिवृत की आयु सीमा 62 वर्ष से 70 वर्ष कर दी गई है.
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