जिले में (Cg Rajya Nirwachan Aayog) पंचायत उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन अधिकारी चन्दन कुमार द्वारा जिन ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के उप निर्वाचन कराये जा रहे हैं, उन ग्राम पंचायतों के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों (लायसेंसियों) को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में तत्काल जमा कराने के लिए आदेशित किया है।
इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंसी) अपने शस्त्र कांकेर जिला के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजिट करने की अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते हैं, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में देना होगा।
संबंधित शस्त्र डीलर थानावार जानकारी तैयार कर संबंधित थाना एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश कांकेर जिला के ऐसे समस्त ग्राम पंचायत जहां पर (Cg Rajya Nirwachan Aayog) पंचायत उप निर्वाचन कराया जा रहा है, वहां के सीमा क्षेत्र के सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसियों पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।
इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।
जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट कांकेर के कक्ष क्रमांक 15 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। ऐसे सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, उन्हें भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति से अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
संबंधित थाना प्रभारी एवं शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों को इन्द्रांज करेंगे और शस्त्र करने वालों को इस संबंध में पावती भी देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।
]]>रायपुर, 15 दिसंबर | Cg Rajya Nirvachan Aayog : निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्भीक नगरीय निकाय आम चुनाव 2021 में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की सतत निगरानी है।
निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं एसपी से इस संबंध में लगातार बातचीत कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निर्भीक (Cg Rajya Nirvachan Aayog) निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा छोटी से छोटी शिकायत पर ध्यान देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
सभी जिलों में और आयोग में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं ताकि आम जन अपनी बात और शिकायत निर्भीकता से रख सके।
राज्य निर्वाचन आयुक्त (Cg Rajya Nirvachan Aayog) ने बताया कि नगरीय निर्वाचन हेतु पुलिस विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारी से जानकारी मिली है कि 40 कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गए हैं। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में उड़नदस्ता दल भी गठित किये गए हैं।
उन्होंने बताया कि 3689 शस्त्र जमा करवाए गए हैं। आबकारी अधिनियम के तहत 340 प्रकरणों में कार्रवाई कर 210.576 लीटर शराब जप्त की गई है। परिवहन अधिनियम के तहत 1867 प्रकरणों में 5 लाख 8100 रुपए समन शुल्क लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि अब तक 1793 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और 418 गैर जमानती वारंटों की तामीली की गई है।
उन्होंने बताया कि सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत 1491, सीआरपीसी की धारा 109/110 के तहत 173, सीआरपीसी की धारा 151 के तहत 176 और सीआरपीसी की धारा 121/22 के तहत 3 कार्रवाइयां की गई हैं।
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