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सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई

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राष्ट्रीय राजमार्ग पर 41 से अधिक वाहनों पर 41 हजार रुपए का जुर्माना

राजमार्गों पर अवैध कब्जे और बेतरतीब पार्किंग के खिलाफ अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति

सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स का सघन अभियान

रायपुर, 14 जुलाई 2026

सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई

सड़क सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए रायगढ़ जिला प्रशासन ने आज राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग के खिलाफ व्यापक संयुक्त अभियान चलाया। सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गठित जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स ने शहर के प्रमुख यातायात क्षेत्रों में सघन प्रवर्तन अभियान चलाते हुए राजमार्गों से अतिक्रमण हटाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 से अधिक वाहनों पर लगभग 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह के निर्देशन में यह अभियान कांशीराम चौक, छातामुड़ा चौक तथा अन्य व्यस्त मार्गों पर संचालित किया गया। अभियान के दौरान एडीएम श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, एसडीएम श्री महेश शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा जिला परिवहन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने मैदानी स्तर पर कार्रवाई की।

राजमार्ग से हटाए गए अवैध अतिक्रमण

संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट ऑफ वे क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाया। दुकानों के सामने किए गए सड़क विस्तार, अस्थायी शेड, अवैध निर्माण तथा अन्य बाधाओं को हटाते हुए संबंधित लोगों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बेतरतीब पार्किंग पर जीरो टॉलरेंस

अभियान के दौरान राजमार्गों और प्रमुख चौराहों के आसपास अवैध रूप से खड़े भारी वाहनों एवं अन्य गाडि़यों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की गई। यातायात बाधित करने और दुर्घटना की आशंका बढ़ाने वाले 41 से अधिक वाहनों पर मौके पर ही चालानी कार्रवाई करते हुए लगभग 41 हजार रुपए का अर्थदंड वसूला गया। जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे 15 मीटर की परिधि के भीतर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अथवा संबंधित मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, लाइसेंस अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी या नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इस अभियान की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की जाएगी।

जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने जिले के सभी दुकानदारों, ढाबा संचालकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पूर्णतः पालन करें। राजमार्गों पर अतिक्रमण न करें और न ही वाहनों को अव्यवस्थित ढंग से खड़ा करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी पूरे जिले में ऐसे औचक अभियान लगातार चलाए जाएंगे तथा दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक एवं वित्तीय कार्रवाई की जाएगी।


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