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नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम 2 नवंबर से

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प्रदेश के विभिन्न नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषदों में प्रस्तावित उपचुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम 2 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 दिसंबर को होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2022 की संदर्भ तारीख के आधार पर निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया के तहत 2 नवंबर तक रजिस्ट्रीकरण तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। इसी तिथि तकभारत निर्वाचन आयोग की 1 जनवरी 2022 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जाएगी, जिसे वार्डवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक नामावली की वार्ड वार एवं भागवार मार्किंग करेंगे।

4 नवंबर तक वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचको को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाएगा। 7 नवंबर तक निर्वाचक नामावली की चेक लिस्ट तैयार की जाएगी, साथ ही इसकी जांच व त्रुटियों में सुधार का कार्य किया जाएगा। सुधार के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय को मुद्रण कराने के लिए दिया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण करा कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

द्वितीय चरण में 9 नवंबर को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और इसी दिन से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 9 नवंबर को ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराई जाएगी। 16 नवंबर दावे आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख तथा 21 नवंबर दावे आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। 21 नवंबर तक प्रारूप क- एक में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दावा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। इन दावा आपत्तियों का निराकरण करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर निर्धारित की गई है। दावा आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरुद्ध अपील आदेश पारित होने के 5 दिन के भीतर की जा सकेगी। निर्वाचक नामावली में परिवर्तन, संशोधन अथवा विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में 30 नवंबर तक की जाएगी। 2 दिसंबर तक चेक लिस्ट की निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच कराएंगे तथा इसे मुद्रण के लिए जिला कार्यालय को सौंपेंगे। 5 दिसंबर तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कराने और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करने का कार्य किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का 6 दिसंबर को अंतिम प्रकाशन होगा।


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