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सेबी ने कार्वी समूह के पूर्व अधिकारियों को भेजा नो‎टिस

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नई दिल्ली । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कार्वी समूह के तीन पूर्व अधिकारियों को नोटिस भेजा है, ‎जिसमे उन्हें ग्राहकों के कोष के दुरुपयोग के मामले में लगभग 1.8 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। सेबी ने नोटिस में कहा है कि 15 दिन में भुगतान नहीं करने पर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के इन पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ-साथ बैंक खातों की कुर्की भी की जा सकती है। सेबी ने केएसबीएल के पूर्व उपाध्यक्ष (एफएंडए) कृष्ण हरि, पूर्व अनुपालन अधिकारी श्रीकृष्ण गुरजादा और पूर्व महाप्रबंधक (बैक ऑफिस परिचालन) श्रीनिवास राजू को तीन अलग-अलग नोटिस भेजे हैं। सेबी ने इन तीनों लोगों को मई में जुर्माने का भुगतान करने को कहा था लेकिन ऐसा नहीं करने पर यह मांग नोटिस जारी किया गया है। सेबी ने कृष्ण हरि को 1.06 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जबकि राजू एवं गुरज़ादा को क्रमशः 42.41 लाख रुपये और 31.81 लाख रुपये देने के लिए कहा है। इसमें ब्याज एवं वसूली लागत भी शामिल है। बकाया भुगतान न करने पर सेबी इनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क करके और बेचकर रकम वसूल करेगा। इसके अलावा उनके बैंक खातों की कुर्की और गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ सकता है। यह मामला केएसबीएल द्वारा ग्राहकों की प्रतिभूतियां गिरवी रखकर और अपने ग्राहकों द्वारा दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) का दुरुपयोग करके भारी धन जुटाने से संबंधित है। इसके अलावा केएसबीएल धनराशि को अपनी समूह संस्थाओं में स्थानांतरित भी कर रही थी।


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