Home छत्तीसगढ़ पिथौरा विकासखण्ड के अंतर्गत 06 क्षेत्र माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित

पिथौरा विकासखण्ड के अंतर्गत 06 क्षेत्र माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित

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महासमुंद 03 अपै्रल 2021

 जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम ब्राम्हणपुरी, लाखागढ़, लहरौद, लोहराकोट के वार्ड क्रमांक 16 एवं ग्राम जम्हर के दो क्षेत्र के संदिग्ध मरीजों के सेम्पल जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र के नीचे वर्णित चैहद्दी को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं
 ग्राम ब्राम्हणपुरी के उत्तर दिशा में रामलाल का मकान, दक्षिण दिशा में गुलाब का मकान, पूर्व दिशा में धनुर्जय की बाडी़ और पश्चिम दिशा में गली, लाखागढ़ के उत्तर दिशा में वार्ड क्रमांक 04 की गली, दक्षिण दिशा में डिघेपुर मार्ग, पूर्व दिशा में कल्याण सिंह का खेत और पश्चिम दिशा में तालाब शामिल है। इसी प्रकार लहरौद के उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में खाली प्लाॅट, पूर्व दिशा में सड़क और पश्चिम दिशा में सुरेश का मकान है, ग्राम लोहराकोट के उत्तर दिशा में श्यामकुमार का मकान, दक्षिण दिशा में प्रेमसागर व डोलामणी का मकान, पूर्व दिशा में नोहर का मकान और पश्चिम दिशा में विजय का खेत शामिल है। इसके अलावा ग्राम जम्हर के दो क्षेत्रों में पहले क्षेत्र के उत्तर दिशा में हेमप्रकाश का मकान व खेत, दक्षिण दिशा में गली व शिवचरण का मकान, पूर्व दिशा में गली व केशवराम का खेत और पश्चिम दिशा में गली व कन्हई का खेत, दूसरे क्षेत्र के उत्तर दिशा में रमेश का खेत, दक्षिण दिशा में कार्तिका का खेत, पूर्व दिशा में धनेश्वर का खेत और पश्चिम दिशा में दिलीप का खेत एवं टावर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कन्टेन्टमेंट जोन में प्रावधान के अंतर्गत होगी कार्यवाही
कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी।
कन्टेनमेंट जोन में तत्काल कार्रवाई के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए है, इनमें सम्पूर्ण प्रभार अनुविभागीय दण्डाधिकारी पिथौरा श्री राकेश कुमार गोलछा को दिया गया हैं। दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तथा आवागमन पर प्रतिबंध कराने का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री विकास पाटले को सौंपा गया हैं। इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग का प्रभार कार्यपालन लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री एस.आर. सिन्हा को, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए सिविल सर्जन डाॅ. एन.के. मंडपे को प्रभार सौंपा गया हैं। इसी प्रकार पर्यवेक्षक अधिकारी तहसीलदार पिथौरा श्री टीकाराम देवांगन को बनाया गया है। प्रवेश सहित क्षेत्र की सेनिटाईजिंग व्यवस्था के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रदीप प्रधान को, स्वास्थ्य टीम को आवश्यक दवा, माॅस्क, पी.पी.ई किट उपलब्ध कराने का प्रभार खंड चिकित्सा अधिकारी पिथौरा डाॅ. तारा अग्रवाल को सौंपा गया हैं। घरों का एक्टिव सर्विलांस का प्रभार महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक मीना लाल को, खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी श्री के.के. ठाकुर देखेंगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के लिए गूगल मैप तैयार करने का प्रभार जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार साहू, ई-जिला प्रबंधक, सीजी स्वान श्री भूपेन्द्र अंबिलकर एवं भू-अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक श्री आदित्य कुंजाम को सौंपा गया हैं।


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