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टैक्स बकायादारों पर परिवहन विभाग ने दिया एक मुश्त निपटान का फार्मूला समयावधि में टैक्स जमा नही करने पर होगी कुर्की की कार्यवाही

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परिवहन विभाग ने बकाया कर वसूली के लिए अभियान शुरू किया गया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार परिवहन विभाग ने बकाया कर दाताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट का फार्मूला दिया है, इस योजना के तहत त्रैमासिक टैक्स देय वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक लंबित शास्ति (पेनाल्टी) की राशि में पूर्णतः प्रदान की गई है। इस दौरान के वाहन टैक्स पर वाहन मालिक को केवल लंबित टैक्स और ब्याज का ही भुगतान करना होगा, साथ ही यात्री वाहनों व्हील बेस के कारण टैक्स ब्याज और पेनाल्टी लगाई गई है तो उन्हें भी एक मुश्त निपटान योजना के तहत लंबित टैक्स एवं ब्याज देय होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगी। जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैय्या ने बताया कि कांकेर जिले में लगभग 249 वाहन मालिकों ने वर्ष 2013 से 2018 तक वाहनों के टैक्स का भुगतान नही किया है। ऐसे वाहन मालिको की सूची तैयार किया गया है। हर महीने वाहन मालिकों को टैक्स का भुगतान करने नोटिस भेजी जाती है। इस बीच छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने 02 अगस्त 2022 को राजपत्र में उल्लेख करते हुए 2013 से 2018 तक टैक्स का भुगतान नही करने वाले वाहन मालिकों से सिर्फ टैक्स और बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज वसूली करने के निर्देश जारी किए है। इसके साथ ही बकाया टैक्स पर लगने वाले शास्ति की राशि (पेनाल्टी) को परिवहन विभाग ने पूर्णतः छूट कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैय्या ने वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि राज्य सरकार की ’’एक मुश्त निपटान’’ योजना का लाभ अधिक से अधिक वाहन मालिक उठाये। टैक्स का भुगतान नही करने की स्थिति में बकायादारों पर छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 15 (3) के तहत कुर्क करने के बाद राजस्व वसूली की जाएगी।


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